अक्टूबर के पहले सप्ताह तक के लिए टली ज्ञानवापी मामले की सुनवाई, SC ने कहा-“जिला अदालत के…”

ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह वाराणसी की जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेगा।आज हुई सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अभी उस मामले में निचली अदालत में सुनवाई चल रही है, इसलिए इस पर हम अभी सुनवाई नहीं करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर के पहले सप्ताह तक सुनवाई टाल दी है। बता दें कि कोर्ट अंजुमन इंतेजामिया मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शिवलिंग की पूजा की इजाजत देने और उसकी कार्बन डेटिंग की मांग को भी सुनने से इनकार कर दिया।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछली सुनवाई में हमने ऑर्डर 7 नियम 11 पर सुनवाई करने की सिफारिश के साथ निचली अदालत में सुनवाई ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. इस पर ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमिटी की तरफ से बताया गया कि निचली अदालत में बहस चल रही है.

याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से वकील मान बहादुर सिंह जिला अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट को प्लैसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट और वक्फ ऐक्ट की बात करके गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई अक्तूबर के पहले हफ्ते तक के लिए टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तब तक इंतजार करेगी कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला कोर्ट क्या फैसला लेती है। कमेटी ने इस मामले की सुनवाई के औचित्य पर सवाल उठाया है।

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